Supaul Crime : सामूहिक दुष्कर्म में तीन को 20 वर्ष का कठोर कारावास, पीड़िता को देररात घर से उठा ले गए थे आरोपी



सुपौल, जागरण संवाददाता। 19 वर्षीय विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार चतुर्थ की कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला किशनपुर थाना कांड संख्या 168/ 2013 तथा सत्रवाद संख्या 239 /2013 से संबंधित है। जिसमें थाना क्षेत्र के 19 वर्षीय विवाहिता को पहले घर से उठाया गया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पीड़िता ने किशनपुर थाना में उक्त मामला दर्ज कराया था।

दर्ज मामला में पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि 19 सितंबर 2013 की रात वह अपने घर में अकेले सोई हुई थी। गांव के ही राकेश कुमार झा उनके घर पर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। जानी पहचानी आवाज सुनकर जब दरवाजा को खोला तो देखा कि राकेश कुमार झा के साथ मुन्ना झा व शंभू मुखिया भी थे।
जब तक वह कुछ समझ पाती तीनों ने जोर जबरदस्ती से पीड़िता को एक टेंपो पर बैठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले गए। जहां तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह करीब 3 बजे पीड़िता को टेंपू से गांव में लाकर छोड़ दिया।


सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुन्ना झा, शंभू मुखिया तथा राकेश कुमार झा को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 376डी के तहत तीनों को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुनाई गई सभी सजा साथ- साथ चलेंगी।
पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि सुनाई गई सजा में समायोजित की जाएगी, साथ ही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा बच्चन, मनोज झा तथा पवन कुमार झा ने बहस में हिस्सा लिया।

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