बेतिया: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस साल कठोर कारवास, कोर्ट ने 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया



बेतिया, संवाद सहयोगी। बेतिया में दादी के लिए दवा लेने जा रही नाबालिग से खाली प्लाट में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरोपी को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
जानकारी के अनुसाार, दस वर्षीय की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद अभियुक्त राजदेव कुमार को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनाए गए फैसले में दोषसिद्ध अभियुक्त राजदेव कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा भादवि की धारा-376ए, बी में बीस-बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की है। वहीं, न्यायाधीश ने राजदेव कुमार को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए चौदह वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा-8 में पांच वर्ष तथा भादवि की धारा-324 में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जबकि, बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को सात लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने इस संबंध में बताया कि घटना 20 फरवरी 021 की है। बेतिया शहर के एक मोहल्ले की पीड़िता शाम करीब छह बजे अपनी दादी के लिए दवा लाने जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे झांसे में लेकर अपनी साइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को एक खाली प्लाट पर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद जख्मी हालत में मिली पीड़िता के बयान के आधार पर राजदेव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

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