शेखपुरा: निवेशक की राशि का सहारा ने नहीं किया भुगतान, उपभोक्ता फोरम ने भेजा कार्यालय की नीलामी का नोटिस



जागरण संवाददाता, शेखपुरा। निवेशक के ढाई लाख रुपये का भुगतान करने के लिए सहारा के शेखपुरा स्थित कार्यालय की नीलामी हो सकती है। इसको लेकर शेखपुरा के उपभोक्ता फोरम ने सहारा के स्थानीय शाखा प्रबंधक को नोटिस भेजा है।
अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फोरम ने इजरायल वाद 01/2022 में आदेश जारी करते हुए शाखा प्रबंधक को नोटिस भेजा है।
यह इजरायल वाद इसी फोरम में दर्ज वाद 19/2019 में पारित आदेश का क्रियान्वयन नहीं होने पर दायर किया गया है। बताया कि शेखपुरा के जमालपुर निवासी वीरेंद्र प्रसाद ने सहारा में ढाई लाख रुपये का निवेश किया था।

इसकी परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं होने पर वीरेंद्र ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। इसी वाद में आदेश पारित करते हुए फोरम ने सहारा को ब्याज सहित राशि भुगतान का आदेश 2021 में दिया था।
सहारा ने निवेशक को राशि का भुगतान नहीं किया, तब इसके लिए फिर से इजरायल वाद (आदेश के क्रियान्वयन के लिए) दायर किया।
इसी पर फोरम ने निवेशक का रुपया वापस करने के लिए नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों नहीं कार्यालय को नीलाम करके निवेशक का भुगतान किया जाए।

फोरम ने एक कदम बढ़कर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार को नीलामी से पहले सहारा के स्थानीय कार्यालय की परिसंपत्ति का आकलन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

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