शौच के लिए गई 10 साल की बच्‍ची को बनाया था हवस का शिकार, एक दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा; दो आराेपी बरी



जमुई, संवाद सहयोगी: जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने 22 साल के एक युवक आकाश कुमार सिंह को 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने इसे घृणित अपराध मानते हुए अपने 24 पन्‍नों के फैसले में पीड़िता को 50 हजार मुआवजा के लिए भी लिखा है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीताराम सिंह और मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की।

20 मई 2020 की शाम तीन बजे के करीब घटित दुष्‍कर्म की इस घटना के संदर्भ में 10 वर्षीय नाबालिग की मां ने सोनो थाने में एक लिखित बयान देकर केस दर्ज कराया था, जिसके आधार पर केस दर्ज की गई थी।
8वीं पास करने की खबर सुनकर रोने लगे छात्र: शिक्षक भी हो गए इमोशनल, आखिर क्यों.. पढ़िए यह भी पढ़ें
मामले में डुमरी राजपुर के आकाश सिंह, विपिन सिंह और गुड्डू सिंह को नामजद किया गया था। इस मामले में विपिन सिंह और गुड्डू सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में विशेष लोक अभियोजक असफल रहे।
इस कारण दोनों को रिहा कर दिया गया, जबकि आकाश सिंह को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 20 साल की सजा सुनाई गई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
जदयू नेता बोले- नीतीश-तेजस्वी के नेतृत्व लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव, महागठबंधन जीतेगा 35 से अधिक सीटें यह भी पढ़ें
पॉक्सो एक्ट की धारा में सजा सुनाते हुए एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने इसे घृणित अपराध माना और जुर्माना और उसकी राशि नहीं देने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भोगने का आदेश दिया।


अन्य समाचार