हत्याकांड के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सिवान। अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह तथा सहायक अपर लोक अभियोजक रविद्र शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने मामले के नामजद अभियुक्त इशराक मियां एवं आलमगीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त इशराक मियां को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद एवं 25000 रुपये का आर्थिक दंड तथा आ‌र्म्स एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष एवं 20000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे अभियुक्त आलमगीर को अदालत ने भादवी की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 25000 रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को 3 से लेकर 6 माह तक की सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैरवा थाना के मिसकरही टोला निवासी गनी अनवर का लड़का सलमान गनी अपने पड़ोसी इशराक मियां की दुकान पर 10 अप्रैल 2018 की सुबह 9 बजे एरियल उजिटरजेंट की पुड़िया लेने के लिए गया था, कितु एरियल के जगह जब वह 10 रुपये

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की दूसरी सर्फ की पुड़िया लेकर घर आया तो पिता ने फटकार लगाई और पुन: एरियल डिटरजेंट लाने की बात कही। दोबारा जब सलमान गनी
इशराक के दुकान पर गया तो डिटरजेंट लौटाने के क्रम में विवाद हो गया। किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन पुन: 1:30 बजे के आसपास इशराक मियां और उसके भाई आलमगीर ने सलमान गनी को घेर लिया तथा विवाद के क्रम में उसे गोली मार दी गई। मृतक सलमान गनी के पिता गनी अनवर के बयान पर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अदालत ने दोनों को कांड का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनान अहमद ने बहस किया।
Posted By: Jagran
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