एक साथ टीडीएस कटवाना उचित नहीं

अरवल । जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी की उपस्थिति में टीडीएस एवं टीसीएस की जागरूकता संगोष्ठी सहायक आयकर आयुक्त टीटी भुटिया द्वारा आयोजित की गई। गोष्ठी में उपस्थित जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए श्री भुटिया ने कहा कि वेतन के भुगतान पर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर की स्त्रोत पर कटौती औसत दर से मासिक पर नहीं किया जाता है। वेतन पर टीडीएस कर्मचारियों द्वारा फरवरी माह के अंत में एक साथ कटवाया जाता है जो की गलत है और इसपर ब्याज लग सकता है। उन्होंने कहा कि सभी डीडीओ सुनिश्चित करें कि कर्मचारी के वर्ष भर के कर योग्य आय का अनुमान लगाकर प्रतिमाह टीडीएस की कटौती की जाए। यदि फरवरी माह में देखने में आता है कि कर कम या ज्यादा कट गया है तो फरवरी और मार्च के टीडीएस में उसे सामायोजित कर सकते हैं।

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वेतन के भुगतान के स्त्रोत पर कटौती के पूर्व धारा 80सी, 80डीडी, 80यू, 80जी की छूट निर्धारित प्रपत्र रिकॉर्ड पर रखकर ही छूट प्रदान किया जाए। डीडीओ की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी संबंधित प्रपत्र की मूल्य प्रति की सत्यापित कर लें। वेतन संबंधित फार्म 16 के बारे में बताया गया कि जिस वर्ष टीडीएस काटा गया है उसके समाप्त होने के बाद 15 जून तक फार्म 16 अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा गलत पैन नंबर का उल्लेख, देरी से भुगतान चलानों की उपयोगिता आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्री भुटिया जी के ज्ञान का पुरा लाभ सभी लोग उठाएं। सही ढ़ंग से आयकर की कटौती की जाए। तीन माह पर अवश्य आयकर जमा करें। आज के संगोष्ठी में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी के साथ सभी जिला स्तरीय डीडीओ उपस्थित थे।
Posted By: Jagran
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