हत्या मामले में तीन दोषी करार

- पिता प्रकाश मंडल के साथ पुत्र आशीष भी दोषी साबित

- एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
- हवेली खगड़पुर में जुलाई 18 को अर्जुन वैध की गला रेत कर हुई थी हत्या, पत्नी व पुत्र जख्मी
संवाद सूत्र, मुंगेर : अर्जुन वैध की गला रेत कर हत्या किए जाने व मृतक की पत्नी व पुत्र को जख्मी करने के मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अनुराग ने हवेली खड़गपुर थाना कांड 234/18 में तीन नामजद को दोषी करार दिया है।
सोमवार को एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने जीआर नबंर 2093/18 में सुनवाई की। जिसमें उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के छोटु रजक उर्फ दिवाकर, आशीष कुमार व उनके पिता प्रकाश मंडल को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से एससीएसटी के विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला :
खड़गपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के अर्जुन वैध की हत्या 19 जुलाई 2018 की देर रात कर दी गई। अर्जुन वैध के घर में पांच अपराधी सीढ़ी लगाकर घुसा व अर्जुन वैध की गला रेत कर हत्या कर दी। शोर सुनकर पति को बचाने आई पत्नी मीरा देवी व उसके पुत्र राजीव को भी अपराधियों ने तलवार व भुजाली से मार कर जख्मी कर दिया था। मीरा देवी गंभीर रुप से जख्मी हुई व आज भी बीमार है। अपराधियों के भय के कारण मीरा देवी परिवार सहित गांव से पलायन कर गई है।
इस मामलें में चार आरोपी का विचारण हुआ। जिसमें न्यायालय ने छोटू रजक उर्फ दिवाकर, आशीष कुमार वप्रकाश मंडल को दोषी करार दिया।
Posted By: Jagran
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