व्यवसायियों को सामान लाने के लिए वाहनों की मिलेगी अनुमति

मधेपुरा। अनुमंडल प्रशासन की ओर से किराना दुकानदारों को सामान लाने के लिए वाहन की अनुमति देने की बात कही है। इस संदर्भ में एसडीएम एसजेड हसन ने पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है। एसडीएम ने कहा कि समान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने यह चेतावनी दी है कि कोई भी दुकानदार समान की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक दाम नहीं ले। ऐसे में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई के लिए संबंधित बीडीओ, सीओ, थाना, ओपी अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। जारी किए गए पत्र में एसडीएम ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा 31 मार्च 2020 तक तथा वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा 14 अप्रैल तक कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉग डाउन किया गया है। आम लोगों को खाने पीने की समस्या ना हो। उसके लिए आवश्यक वस्तु की दुकान को खुला रखा गया है। भ्रमण के दौरान ज्ञात हो रहा है कि व्यापारियों की दुकान के सामने खरीदार इकट्ठे होकर सामान खरीद रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। दूरी बनाने के लिए सरल उपाय यह है। दुकानदार अपनी दुकान के सामने खुली जगह पर एक एक मीटर पर बॉक्स से चुना गिराकर चिह्नित कर दें। ताकि ग्राहक बॉक्स में सामान लेने हेतु क्रमबद्ध तरीके से खड़े होकर अपनी बारी का प्रतीक्षा करें। ताकि कोरोना के संक्रमण से अपने को बचाने में सफल हो सके। कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है कि नियमित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री दी जा रही है। इस संबंध में सभी दुकानदार को निर्देश दिया जाता है कि खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर ही करें ताकि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त ना हो। शिकायत प्राप्त होने पर दुकान को सील करते हुए दुकानदार के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने व्यापारियों से कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई हो और उसे लाने हेतु वाहनों की आवश्यकता होगी तो ऐसी परिस्थिति में एक आवेदन पत्र संबंधित थानाध्यक्ष,ओपी अध्यक्ष के अनुशंसा के बाद एसडीएम के ई-मेल ह्यस्त्रश्रह्वस्त्रड्डद्मद्बह्यद्धह्वठ्ठद्दड्डठ्ठद्भ12@ द्दद्वड्डद्बद्य.ष्श्रद्व पर व्हाट्सएप नंबर 800262 2936 या फिर 9473191359 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें यह उल्लेख करेंगे किस जिला से वस्तु लानी है। साथ ही व्यापारी आवेदन में अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य अंकित करें। ताकि वस्तु लाने हेतु वाहन की अनुमति पत्र एसडीएम स्तर से आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त कार्य के लिए अनुमंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

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Posted By: Jagran
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