Munger: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को उम्र कैद, पानी पी रही पीड़िता से खेत में की थी दरिंदगी





संवाद सूत्र, मुंगेर। वर्ष 2020 में जमालपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को मुंगेर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह प्रशांत कुमार ने दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने महिला थाने में दर्ज मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दो आरोपितों को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपित अंकित पासवान व बादल पासवान उर्फ विकास पासवान को पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत 20-20 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई व 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धारा 12 के तहत दो-दो वर्ष की सजा सुनाई व चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोग नामजद हैं। इनमें से दो को सजा सुनाई गई है। तीसरे नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में लंबित है। इस मामले में सात लोगों ने गवाही दी थी।

नौ जून 2020 की रात लगभग 11 बजे नाबालिग पानी पीने के लिए घर के पीछे चापाकल के पास गई थी। इस बीच गांव के ही तीन युवकों ने पीड़ित को जबरन उठा लिया और फिर खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता के वकील अमित कुमार ने बताया कि अगले दिन नाबालिग के बयान पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था और तीन को नामजद बनाया गया था।

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