- धारा 144 लागू कर आवागमन पर लगाई गई रोक
- ठाकुरगंज को लेकर एहतियात बरत रहा प्रशासन
संवाद सहयोगी, किशनगंज : ठाकुरगंज के टीचर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लागू करते हुए सील करने का निर्देश जारी किया गया है। टीचर कॉलोनी में एक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने को लेकर एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश पर मरीज के निवास स्थल से पूरब रेलवे क्वार्टर, पश्चिम में सत्यनारायण गोस्वामी के घर, उत्तर में मनमोहन दास के घर और दक्षिण में देवलाल मास्टर के घर की सीमा तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश के निर्देश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के आलोक में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में पूर्णतया लॉकडाउन जारी रहेगा। इस जोन में अगले आदेश तक कोई भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन निषेध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी संस्थान या प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को पूर्णत: बंद करने हेतु जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने अनुमंडल पदाधिकारी को धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी गांव के मार्गों को बांस बल्ली से पूर्णत: बंद करने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर पुलिस पदाधिकारी व जवान का तैनाती का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस पीड़ित मिलने वाल स्थान व पूरे कंटेनमेंट जोन को डिसइंफेक्ट करने हेतु एसओपी के अनुरूप लगातार छिड़काव किया जाना है।
Posted By: Jagran
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