मणिपुर में हुआ नाइट कर्फ्यू का ऐलान, केवल जरूरी सर्विस से जुड़े लोगों को होगी छूट

मणिपुर सरकार (Manipur Government) ने कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात में कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव राजेश कुमार ने एक आदेश में बताया कि मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह (N Biren Singh) की अगुवाई में कोविड-19 की सलाहकार समिति ने रविवार को फैसला किया कि देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट
हालांकि फिलहाल अभी यह नहीं बताया गया है कि यह कर्फ्यू कितने दिन तक लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि मीडियाकर्मियों और दूरसंचार सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी.
बैठक में अंतिम संस्कार और शादी जैसे आवश्यक कार्यक्रमों को छोड़कर सभी सभाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया. अंतिम संस्कार और विवाह कार्यक्रमों में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
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