खगड़िया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इस प्रकार पंच, वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। नामांकन दाखिल के समय अभ्यर्थी को खुद सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नामांकन पत्र को दाखिल करना होगा। प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क की रसीद भी दाखिल करनी होगी। प्रखंड की किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। पांच पदों के लिए प्रखंड में होगा नामांकन
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पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव में पांच पदों के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जिन पदों के लिए प्रखंड में नामांकन दाखिल करना होगा उसमें मुखिया, सरपंच , पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य व पंच के पद शामिल हैं। जिला परिषद की सीटों के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। जानिए किस प्रखंड में बनाए गए हैं कितने मतदान केंद्र खगड़िया 336
अलौली 310
बेलदौर 219
गोगरी 273
मानसी 76
परबत्ता 284
चौथम 183