भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्राप्त निर्देश के अनुसार जब तक मतदाता सूची का प्रशासन नहीं हो जाता है तब तक इस कार्य से जुड़े किसी भी कर्मी का ट्रांसफर नहीं होगा। इस बाबत कहा गया है कि निर्वाचक सूची के प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत सूची के अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचक सूची में संलग्न पदाधिकारियों या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के पदस्थापन, या स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। इस मामले में डीएम ने मतदान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ सहित सभी को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण पर रोक लगाएं।
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Posted By: Jagran
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