शर्तो के साथ आज से खुलेंगी दुकानें

- आधे क्षमता व सैनिटाइजेशन की अनिवार्यता के साथ सैलून खोलने का निर्देश

संवाद सहयोगी, किशनगंज : लॉकडाउन का तीसरा चरण में किशनगंज वासियों के लिए थोड़ा राहत दिया गया है। जिला प्रशासन ने सोमवार को लॉकडाउन में दिए जाने वाले छूट को लेकर आदेश जारी किया है। हालांकि निकट के सीमावर्ती दार्जिलिग जिला रेड जोन में आने के कारण छूट को लेकर कई शर्तें लगाई गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में छूट के श्रेणी में सशर्त निर्माण कार्य व सैलून खुलेंगे। सैलून में क्षमता का 50 फीसद ग्राहक एवं स्टाफ को एक समय में दुकान के अंदर रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क, दुकान में साबुन, सैनिटाइजर, पानी की व्यवस्था रखनी होगी। बाल काटने वाले कैंची, उस्तरा, डाई, कंघी, ब्लेड एवं सभी प्रकार के औजार को बार-बार सैनिटाइजन करने की अनिवार्यता होगी। दुकान पर भीड़ नहीं लगाने व शारीरिक दूरी का पालन करने को अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा सभी प्रकार के निर्माण कार्य में लगे अभियता, संवेदक, कर्मी, श्रमिकों को बाहरी जिला में नहीं जाएंगे और न ही बाहरी जिला से आएंगे, सभी स्थानीय रहेंगे। कार्य में लगाए जाने के पूर्व सभी अभियता, संवेदक, कर्मी, श्रमिकों का स्क्रीनिग टेस्ट करा कर ही काम पर लगाया जाएगा। काम करने के दौरान एवं विश्राम स्थल पर एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखना होगा। कार्य स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना होगा। काम करने वालों को मास्क, हैंड ग्लोव्स, सर्जिकल कैप उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य स्थल पर काम करने वाले यदि रात में रहते हैं तो उनके बेड का एक दूसरे से दूरी तीन मीटर की होगी। श्रमिकों का परिचय पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत करा कर उपलब्ध कराना होगा। श्रमिकों एवं कर्मियों के पहनने वाले कपड़ा प्रतिदिन धोने होंगे और उन्हें धूप में अच्छी तरह से सूखा कर पहनना पड़ेगा।
Posted By: Jagran
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