शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर रोक, धारा 144 लागू

बेगूसराय । गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में डीएम सह जिला दंडाधिकारी अरविद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर रोक लगाई है। डीएम ने कहा है कि निषेध अवधि में सिर्फ आवश्यक कार्य वाले ही निकल सकेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से प्रवासी कामगारों व छात्र-छात्राओं के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को पूर्व की अपेक्षा और अधिक कड़ाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित करने के उद्देश्य से लॉकडाउन लागू किया गया है। इसलिए सभी व्यक्ति को लॉकडाउन के शर्तों का शत प्रतिशत पालन करना चाहिए। आवश्यक तैयारी के निर्देश : जिले में कोविड-19 को ले गठित विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों को हर तरह की आवश्यक तैयारी करने का निर्देश डीएम ने दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व कंफर्म केस मामले के प्रभावकारी प्रबंधन के लिए जिले में कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पीटल को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया। जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न आइसोलेशन सेंटर, आइसोलेशन सह ट्रीटमेंट सेंटर तथा प्रखंडों में संचालित क्वारंटाइन केंद्रों में साफ-सफाई व नियमित सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया। क्वारंटाइन सेंटरों पर उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन व अन्य सुविधाओं पर विशेष नजर रखने तथा किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर दूरभाष के माध्यम से आवश्यक निर्देश देने का निर्देश जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को दिया।

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Posted By: Jagran
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