कंटेंमेंट जोन में धारा 144 लागू, आवागमन पर रोक

संवाद सहयोगी, किशनगंज : जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के पीड़ित मरीज के निवास स्थान व तीन किलोमीटर के रेंज में कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इस जोन में धारा 144 निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। इस जोन में किसी के प्रवेश नहीं करने एवं किसी को भी बाहर नहीं जाने को लेकर 107 चिन्हित स्थानों बैरिकेडिग लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 30 ड्रॉप गेट बनाए गए है। सात गश्ती दल में दंडाधिकारी व पुलिस बल को प्रतिनियुक्ति किया गया है। साथ ही तीन किलोमीटर के कंटेंमेंट जोन में धारा 144 निषेधाज्ञा लगा दिया गया है।

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Posted By: Jagran
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