राशन की कालाबाजारी करने वाले डीलर का लाइसेंस रद, प्राथमिकी का आदेश

मधुबनी। झंझारपुर अनुमंडल के दो डीलर पर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने कार्रवाई की है। लखनौर प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत के डीलर इंद्र कुमार महतो की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है। साथ ही अंधराठाढ़ी प्रखंड के महरैल के डीलर जगनारायण महतो के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अंधराठाढ़ी के महरैल गांव के डीलर जगनारायण महतो का एक वीडियो वायरल हुआ। जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें पैसा लेकर खाद्यान कालाबाजारी किये जाने का साक्ष्य मौजूद हैं। एमओ ने जांच कर एसडीओ को प्रतिवेदित किया। इस मामले में डीलर को नौ बिदुओं पर दोषी पाया। इसमें भंडार प्रदर्श तालिका नहीं होना, माप तौल का लाइसेंस नहीं दिखाया जाना, भंडार पंजी सत्यापित नहीं होना, वितरण पंजी में तिथि अंकित नहीं रहना, किरासन तेल वितरण पंजी नहीं दिखाना, किरासन तेल की मासिक आवंटन 614 लीटर की जगह भंडार में 1000 लीटर रहना, वीडियो में क्रेता विक्रेता से स्पष्ट होना की 50 किलो गेहूं की खरीद बिक्री हुई, वायरल वीडियो का सही पाया जाना आदि है। एसडीओ ने तत्काल उक्त डीलर पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराएं : मंत्री यह भी पढ़ें
वहीं लखनौर प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत स्थित डीलर इंद्र कुमार महतो के यहां कम अनाज और अधिक दाम लेने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया था। इसके बाद एमओ जैनेंद्र कुमार जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान ही ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की थी। एमओ ने रिपोर्ट में पांच लोगों द्वारा कम अनाज लिए जाने की शिकायत समेत अन्य अनियमितता की बात कही थी। इसके बाद डीलर से स्पष्टीकरण पूछा गया। दिए गए जवाब से एसडीओ संतुष्ट नहीं हुए। एसडीओ ने स्पष्टीकरण को तथ्यहीन, मनगढ़ंत और भ्रामक बताते हुए डीलर इंद्र कुमार महतो का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद दिया।
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार