ससुर, दामाद, बेटा सहित पांच मिनीगन फैक्ट्री संचालक को सुनाई गई सजा

मुंगेर। मुंगेर कोर्ट ने पहली बार सेशन से जुड़े मामले में पांच मिनीगन फैक्ट्री संचालक को सजा सुनाई है। इसमें चार दोषी मुंगेर मंडल कारा में विचाराधीन बंदी हैं और अन्य एक दोषी समस्तीपुर मंडल कारा में पूर्व से अन्य मामला में सजा काट रहा है।

बुधवार को एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये पांच वर्ष पुराने मामला सत्रवाद संख्या 109/15 में सजा के बिदु पर सुनवाई की। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को आ‌र्म्स एक्ट में सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। समस्तीपुर एवं मुंगेर मंडल कारा में बंद दोषी भी वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से न्याययिक कार्यवाही के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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दोषी आपस में रिश्तेदार
मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले सभी पांच मिनीगन फैक्ट्री संचालक आपस में रिश्तेदार हैं। जिसमें दामाद, ससुर एवं पुत्र हैं। जिसमें एक आरोपी समस्तीपुर जेल में पूर्व से आ‌र्म्स एक्ट में सजा काट रहा है।
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दियारा में बनता था आ‌र्म्स
तौफिर दियारा में मिनीगन फैक्ट्री संचालन से जुड़े मामला में एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने सभी नामजद पांचों आरोपित को आ‌र्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी ) में 25 (1- ए ), 25 (1- एए), 25 (1,2,3) एवं 35 आ‌र्म्स एक्ट के धाराओं में सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। सभी दोषियों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास काटनी होगी।
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इन्हें सजा मिली
मिर्जापुर बरदह गांव के मु.अली आजम, उनके दामाद मु . वसीम एवं उनके पुत्र मु .इजमामुल हक ( समस्तीपुर जेल में बंद ) के साथ मु. अनीस एवं मु.माहताब आलम को न्यायालय ने सजा सुनाई । गौरतलब हो कि 29 फरवरी को कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। लेकिन, समस्तीपुर जेल में बंद मु. इंजमामुल हक की मुंगेर कोर्ट में पेशी नहीं होने के कारण सजा की बिदु पर सुनवाई नहीं हो सकी। फिर लॉकडाउन घोषित हो गया। इसके बाद ओपन कोर्ट की जगह 15 अप्रैल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है।
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क्या है मामला
तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने 25 नवंबर 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर गंगा पार तौफिर दियारा स्थित गंगा नदी के उतर पांच मिनीगन फैक्ट्री संचालन कर रहे पांच लोगों को गिफ्तार किया था। साथ ही साथ पुलिस ने दो निíमत पिस्तौल 7.65 एमएम का, दो अतिरिक्त मैग्जीन, तीन अर्ध निíमत पिस्तौल, दस अर्ध निíमत मैग्जीन के अलावा आ‌र्म्स बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं औजार जब्त किया और अभियुक्तों के विरूद्ध कांड संख्या 221/14 दर्ज किया था।
Posted By: Jagran
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