रेड जोन में रहेंगे सभी प्रखंड मुख्यालय, आवश्यक दुकानें ही खुलेंगी

पूर्णिया। लॉकडाउन-4 में सरकार ने कई छूट दे दी है लेकिन, प्रखंड मुख्यालयों में अभी प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी प्रखंड मुख्यालय अभी रेड जोन में रहेंगे, वहां सिर्फ आवश्यक सामानों की ही दुकानें खुल सकेंगी। जिला मुख्यालयों की तरह वहां लॉकडाउन-4 में दी गई छूट नहीं मिल सकेगी। इस संबंध में सरकार के गृह विभाग के आदेशानुसार आपदा विभाग ने निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन-4 में सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर जिला मुख्यालयों में सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी है। हालांकि लॉकडाउन-3 में ही जिलों में किताब, छड़, गिट्टी, सिमेंट, हार्डवेयर, सेनेटरी व इलेक्ट्रोनिक गुड्स आदि की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन-4 में अन्य दुकानों को भी अनुमति मिल गई है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को छोड़ शर्तों के आधार पर अन्य निजी वाहनों के भी परिचालन की अनुमति दी गई है। लेकिन इस लाभ से अभी प्रखंड मुख्यालय वंचित रहेंगे।दरअसल दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौट रहे हैं। उनमें वैसे मजदूर भी शामिल हैं जो देश के रेड जोन इलाके से लौटे हैं। उन सभी प्रवासियों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं इसलिए प्रखंड मुख्यालयों (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित किए गए हैं। प्रखंड मुख्यालयों में दवा, फल, किराना जैसे सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी।जारी निर्देश में कहा गया है कि रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोली जाएंगी। अन्य दुकानों के साथ अब कपड़ा, रेडिमेड आदि दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें अल्टरनेट डे खोली जा सकती है। लेकिन दुकानों में हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही भीड़-भाड़ को रोकना होगा। आवासीय क्षेत्र के लोगों को अपने पास के ही दुकानों से ही खरीददारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा चिकित्सीय कारणों एवं रेलवे स्टेशन से आवागमन के लिए टैक्सी के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की अल्टरनेड डे के आधार पर 33 फीसद उपस्थिति की गाइडलाइन अभी जारी रहेगी। प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक कार्यालयों को भी 30 फीसद र्किमयों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमित होगी।


Posted By: Jagran
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