गैर इरादतन हत्या मामला में सौतेला पिता दोषी करार

मुंगेर । मई 2018 में पति एवं पत्नी के विवाद में तीन वर्ष की बेटी की गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने हत्या के आरोपी पिता को दोषी करार दिया है।

सोमवार को एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम सत्रवाद संख्या 272/18 में सुनवाई की ओर सौतेली बेटी के गैर इरादतन हत्या करने के मामला में धरहरा थाना के पंचरूखी गांव निवासी महेश साह को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया
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हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा : मृतक संजना कुमारी की मां ?नीतु देवी ने अपने दूसरे पति महेश साह के विरूद्ध अपनी बेटी की हत्या को लेकर धरहरा थाना में कांड संख्या 118/18 दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 में आरोप पत्र दाखिल किया था । लेकिन , न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद अभियुक्त को आईपीसी की धारा 304 ( गैर इरादतन हत्या ) में दोषी करार दिया। ......
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क्या है मामला : असरगंज थाना के मकवा गांव की रहनेवाली नीतु देवी एवं धरहरा के पंचरुखी गांव के महेश साह तलाकशुदा जीवन गुजर रहे थे । जनवरी 2018 में दोनों ने शादी कर ली। महेश निश्संतान था, जबकि उसकी दूसरी पत्नी नीतु देवी अपनें साथ तीन वर्ष की बेटी के साथ ससुराल आई। शुरूआती दौर में में तो सब कुछ ठीक ठीक रहा, लेकिन बाद में बेटी संजना को लेकर पति - पत्नी में अक्सर विवाद होने लगा । 18 मई 2018 को फिर विवाद हुआ तो महेश ने अपनी सौतेली बेटी संजना को पटक -पटक कर जख्मी कर दिया और घर से भाग गया । इलाज के दौरान संजना की मौत हो गई। बाद में महेश साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते डेढ़ वर्ष से वह जेल में बंद है।
Posted By: Jagran
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