जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ कर पहुंची 26

-कपड़ा व रेडिमेड दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी

-अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी
-14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर चुके 1735 लोग लौट चुके अपने घर -26 हजार 186 अन्य राज्यों से आए मजदूर व अन्य लोग प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में हैं आवासित -दुकानदारों को सैनिटाइजर, हैंडवाश व पानी रखना होगा अनिवार्य
जागरण संवाददाता, सुपौल: जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 26 पहुंच चुकी है। अब तक कुल 901 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की सैंपलिग की गई है, जिसमें 794 सैंपल के रिपोर्ट निगेटिव तथा 26 सैंपल के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। शेष 81 सैंपल का रिपोर्ट अभी आना बांकी है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के बाहर से लौटे बिहारी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए उनके गृह प्रखंड के विद्यालयों में प्रखंड क्वारंटाइन कैंप का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के सभी 11 प्रखंडों में कुल 299 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 26186 अन्य राज्यों व जिले से आए लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों ने 14 दिनों के क्वारंटाइन अवधि पूर्ण कर ली है उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। अब तक कुल 1735 लोग क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और अपने-अपने घर लौट चुके हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के 17 मई 2020 को निर्गत आदेश के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड मुख्यालयों को छोड़ कर केवल जिला मुख्यालय में अनुमान्य दुकानों व प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कपड़ा तथा रेडिमेड की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को 10:00 बजे पुर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी। आदेश में शर्त रखी गई है कि ग्राहक अपने आवासीय क्षेत्र के निकटतम दुकानों से ही खरीदारी करेंगे। उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकान व प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेगा । दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने तथा सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी निर्धारित दिन एवं समय में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए गोलाकार आकृति बनाई जाएगी। ताकि सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए ग्राहक पंक्तिबद्ध होकर खरीदारी कर सके। दुकानों पर ग्राहकों की संख्या 5 से अधिक नहीं रहेगी। दुकान पर सैनिटाइजर, हैंडवास तथा पानी की व्यवस्था दुकानदार द्वारा की जाएगी। साथ ही दुकानदार एवं उनके स्टाफ के द्वारा मास्क एवं दस्ताना का व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलीफोन पर ऑर्डर एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे। समाचार प्रेषण तक जिला प्रशासन द्वारा 26 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है।
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Posted By: Jagran
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