सब्सिडी की राशि में रिश्वत मांगने के मामले में डीएओ समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर): थाना क्षेत्र के प्रसंडो गांव के एक किसान से कस्टम हायरिग सब्सिडी की राशि में रिश्वत लेने के मामले में हवेली खड़गपुर थाना में जिला कृषि पदाधिकारी समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आवेदन में किसान प्रसंडो निवासी सौरभ कुमार सिंह ने कहा है कि मैं कस्टम हायरिग के अंतर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए आवेदन डीएओ मुंगेर कार्यालय में दिया था। संबंधित योजना के स्वीकृति के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुझे बैंक ऑफ इंडिया शाखा हवेली खड़गपुर द्वारा ऋण स्वीकृति प्रदान की गई। इसी वर्ष सात मार्च को ऋण की राशि आवंटित की गई। जिसमें मैंने यंत्र की खरीदारी कर ली। तत्पश्चात डीएओ महेश प्रसाद सिंह द्वारा कहा गया कि सब्सिडी की राशि में रिश्वत के तौर पर एक लाख नब्बे हजार मुझे देना होगा। तभी मैं उक्त बैंक को सब्सिडी की राशि दस लाख रुपया देने के लिए आदेशित करूंगा। अन्यथा बैंक के आपके ऋण खाता में सब्सिडी की राशि नहीं जाएगी। उपरांत मैंने डीएओ के कथनानुसार कृषि विभाग कर्मी करुणा शंकर सिंह, राजेश कुमार चौधरी को 48 - 48 हजार का चेक तथा दयाशंकर सिंह व शेखर कुमार के नाम पर 47 - 47 हजार रुपये का चेक काटकर दे दिया। रिश्वत के तौर पर चेक के माध्यम से एक लाख 90 हजार रुपया देने के बाद यूको बैंक शाखा हवेली खड़गपुर मेरे खाता में सब्सिडी की राशि दस लाख रुपये दी गई। इधर इस संबंध में खड़गपुर थानाध्यक्ष मिटू कुमार सिंह ने बताया कि रिश्वत लेने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जिला कृषि पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, करुणा शंकर सिंह, राजेश कुमार चौधरी, दयाशंकर सिंह, शेखर कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Posted By: Jagran
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