पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में लॉकडाउन-4 में भले ही सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। कपड़ा, शो रूम, मोबाइल्स फोन, ऑटो मोबाइल्स जैसी दुकानें खुल गई हैं। ई रिक्शा व ऑटो वालों को भी सशर्त चलाने की सुविधा दी गई है। लेकिन अभी भी कई चीजें बाकी है। इसी में बस सेवा भी है। सरकार ने गुरुवार को क्लियर कर दिया कि लॉकडाउन-4 के बस का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले अथवा दूसरे राज्य के लिए बसें नहीं चलेंगी।
इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मई तक बस परिचालन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लॉकडाउन-4 के दौरान बिहार में बसों का अंतरजिला और अंतरराज्यीय संचालन नहीं होगा। सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्र्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय किया है। परिवहन विभाग ने इसी के तहत बसें नहीं चलाने का निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिया है।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 को लेकर जारी दिशा-निर्देश में बसों के परिचालन की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है, लेकिन राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी कामगारों की सहूलियत के लिए केवल राजधानी और कामगारों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेनों के यात्रियों को पहुंचाने के लिए ही बसों को चलाने की अनुमति दी है। इसी आधार पर परिवहन विभाग ने यात्रियों के लिए शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बसों के परिचालन और इनका किराया तय करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया है।
गौरतलब है कि पूरे देश में लॉकडाउन-4 लागू है, जो 31 मई तक रहेगा। इसी बीच हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कई इलाकों में कुछ रियायत दी गई है। इसी के तहत ज्वेलरी-सैलून आदि कुछ दुकानों को छोड़कर लगभग तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी। वहीं, ई रिक्शा और ऑटो को भी ऑड-ईवन सिस्टम के तहत सशर्त चलाने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान टेंपो व ई रिक्शा को दो यात्री से अधिक नहीं बैठाना है। चालक समेत यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना है। वाहनों को सैनिटाइज करना है और स्टैंड पर भीड़ नहीं लगानी है।