ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी में दोगुणा लगेगा किराया

बेगूसराय। लॉकडाउन के मद्देनजर जिले में आड और ईवन फार्मूले पर कुछ वाहनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि साइकिल रिक्शा पर सिर्फ एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी। डीएम अरविद कुमार वर्मा ने कहा कि आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर आड-इवन फार्मूले पर होगा। इसका परिचालन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर होगा। डीएम ने कहा कि आड नंबर का आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा ईवन नंबर का आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को होगा। डीएम ने कहा कि जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 होगा, उसे आड नंबर तथा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 एवं 8 होगा वह ईवन नंबर कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि आटो, कैब आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा, लेकिन उसमें चालक के अतिरिक्त सिर्फ दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। टैक्सी, कैब आदि का जिला के बाहर अन्तर्जिला परिचालन डीएम द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेगा। डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे। डीएम ने कहा कि जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण क्षेत्रीय प्राधिकार मुंगेर प्रमंडल मुंगेर द्वारा पूर्व से निर्धारित किराया से दोगुणा निर्धारित किया गया है। डीएम ने वाहन चालकों को वाहनों की लगातार साफ-सफाई एवं सैनिटाइज करने की व्यवस्था का निर्देश भी दिया है।

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Posted By: Jagran
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