शिक्षकों के सुरक्षा किट व स्वास्थ्य बीमा का मामला पहुंचा न्यायालय

जागरण संवाददाता, सुपौल: कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिन-रात क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन, एनएच आदि पर तैनात शिक्षक व अन्य संविदा कर्मी यथा रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विकासमित्र आदि को स्वास्थ्य कर्मी के तरह कोरोना वारियर्स का लाभ देते हुए सुरक्षा किट, 50 लाख स्वास्थ्य बीमा, अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री को संघ द्वारा पत्राचार करने के बाद भी जब सरकार द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई तो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने हाईकोर्ट पटना में इ-फाइलिग के माध्यम से जनहित याचिका दायर किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम में लगे सभी विभाग के कर्मियों को सुरक्षा किट व 50 लाख के स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। लेकिन बिहार सरकार केवल स्वास्थ्य कर्मी को ही यह लाभ दे रही है। जो कोरोना योद्धा के रूप में प्राण की बाजी लगाकर दिन-रात कार्य कर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे शिक्षकों व अन्य कर्मियों को मनोबल तोड़ने जैसा कार्य है। बताया कि सभी कोरोना योद्धाओं को अल्पाहार एवं भोजन के नगद राशि भुगतान के मामला को भी जनहित याचिका में प्रमुखता से उठाया गया है।

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Posted By: Jagran
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