गलत सूचना देने वाले प्रवासियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

बेगूसराय। लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। इसी उपाय के तहत देश के रेड जोन वाले 11 शहरों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में आवासित किया जा रहा है। परंतु क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहने की मंशा वाले कुछ प्रवासी प्रशासन को गलत सूचना देकर होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। प्रवासियों के इस रवैये पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। डीएम अरविद कुमार वर्मा ने कहा कि गलत सूचना देने वाले प्रवासियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि उन्हें भी ऐसी सूचना मिल रही है कि रेड जोन के शहरों से आने वाले कुछ प्रवासियों द्वारा दूसरे शहर से आने की गलत सूचना दी जा रही है, जो उनके, उनके परिवार व समाज के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित रेड जोन की शहर यथा सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता एवं बेंगलुरू से आने वाले प्रवासियों मेडिकल स्क्रीनिग के उपरान्त प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में आवासित किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को ही होम क्वारंटाइन में रहने का प्रावधान है। बशर्ते की उनमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण प्रतीत नहीं हो।

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Posted By: Jagran
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