तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर नहीं लग सकी है रोक

जासं, खगड़िया : तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के सेवन से लोग कैंसर के शिकार होते हैं। जिसे लेकर सरकारी स्तर पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई है। वर्तमान में तंबाकू खाकर यत्र तत्र थूकने पर भी प्रतिबंध है। तंबाकू को लेकर रोक के बावजूद भी इसकी बिक्री और उपयोग पर रोक नहीं लग सकी है और न बनाए गए नियमों का पालन हो पा रहा है। तंबाकू व तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इतना ही नहीं नाबालिग को भी खुलेआम तंबाकू उत्पाद बेचा जा रहा है। जबकि 16 से कम आयु वर्ग के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उसे इसके सेवन के लिए प्रेरित करना भी कानूनन जुर्म है। परंतु सरकारी नियम के विरुद्ध शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर दायरे में भी बिक्री व उपयोग बेधड़क किया जा रहा है

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क्या है नियम
सरकारी स्तर पर गुटखा व तंबाकू उत्पाद बिक्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ इसे लेकर कुछ विशेष नियम व कानून भी बनाए गए हैं। लागू नए नियम के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने या तंबाकू उत्पाद के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाना भी गंभीर अपराध माना गया है। सरकारी नियम के अनुसार तंबाकू को भी नारकोटिक ड्रग की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिसके तहत किशोरों को जहरीला या उत्तेजित करने वाले पदार्थ या तंबाकू भी बेचे जाने पर अथवा उपयोग को लेकर प्रेरित किए जाने पर सात साल तक की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
वर्तमान में क्या है स्थिति
तंबाकू उत्पाद व बिक्री पर रोक को लेकर बने नियमों का पालन क्षेत्र में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर लोगों में जागरूकता लाने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। नियम के विरुद्ध शिक्षण संस्थान के सौ मीटर के दायरे में न सिर्फ तंबाकू उत्पाद की बिक्री हो रही है बल्कि लोग धड़ल्ले से इसका प्रयोग भी कर रहे हैं।
Posted By: Jagran
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