बस परिचालन के दौरान सीट से अतिरिक्त यात्री बैठाने पर होगी कार्रवाई

सिवान। लॉकऑन 1 के पहले चरण के तहत जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय के निर्देश पर जनजीवन को सामान्य करने के लिए पहले बाजारों में सभी दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया, इसके बाद गाड़ियों के परिचालन को भी लेकर मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जिले से दूसरे जिले या जिले में ही विभिन्न प्रखंडों में चलने वाली बसों के परिचालन को शुरू करने के पहले बस मालिकों, चालक व कंडक्टरों को कई सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इनमें एक सीट पर एक ही यात्री यानी बस में अगर 40 सीट है तो 40 यात्री ही यात्रा करेंगे। इसके अतिरिक्त यात्री बैठाने पर बस मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। जारी निर्देश के अनुसार बस की रेलिग को कम से कम उपयोग में लाने, बस में चढ़ने के क्रम में शारीरिक दूरी का ख्याल, बस में पान मसाला, गुटखा आदि के सेवन पर रोक शामिल है। इतना ही नहीं बस में यात्रा के क्रम में यात्रियों को मास्क लगाना, मुंह ढंककर चढ़ना, वाहन चालक एवं कंडक्टर वाहनों में चढ़ने के पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर, उपलब्ध कराएंगे आदि निर्देश भी दिए गए हैं।

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Posted By: Jagran
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