जरूरी शर्तों के साथ रात 9 बजे तक खुलेगी दुकानें

शेखपुरा : 24 घंटे के ऊहापोह के बाद मंगलवार को प्रशासन ने स्पष्ट किया जिला में रात 9 बजे तक दुकानें खुलेगी। इसके साथ ही सरकार की सभी शर्तों का पालन दूकानदारों तथा आम लोगों को भी करना होगा। डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया पहली जून से लागू अनलॉकडाउन 1.0 में जिला में राज्य सरकार के सभी निर्देशों का पालन होगा।

इसमें दुकानें खुलने तथा सार्वजनिक परिवहन के चालू होने के साथ सभी मान्य गतिविधियां संचालित होगी। इसमें सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक दुकानें खुलेगी। होटल-मॉल तथा पूजा स्थल 8 जून से खुलेगें। दुकानों तथा सार्वजनिक परिवहन के संचालन में शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन किया जायेगा। इसके साथ ही सभी के लिए मास्क का इस्तेमाल भी आवश्यक होगा। शारीरिक दूरी तथा मास्क के इस्तेमाल के आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक क़‌र्फ्यू का भी पालन किया जायेगा। क़‌र्फ्यू अवधि में बिना अनुमति बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके पहले सोमवार को ऊहापोह की वजह से शहर में दो तरह की स्थिति देखी गई। नया आदेश नहीं होने की बात कहकर कटरा बाजार को पुलिस ने शाम 6 बजे ही बंद करा दिया। जबकि ढाई सौ गज की दूरी पर चांदनी चौक की दुकानें रात तक खुली रही।
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Posted By: Jagran
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