कोरोना संक्रिमतों के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल, संक्रमण 156 के पार

जागरण संवाददाता, सुपौल: कोरोना संक्रमण का आंकड़ा थमने के बजाए जिले में उछाल ले रहा है। छह जून को जिले में जहां संक्रमितों का आंकड़ा 103 था, वहीं बढ़ कर 7 जून को 131 एवं 8 जून को समाचार प्रेषण तक 156 पहुंच चुका है। यानि दो दिनों में जिले में 53 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अब तक 47 संक्रमित संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 109 एक्टिव मामले हैं। जबकि अब तक कुल 1826 कोरोना संदिग्धों की सैपलिग की गई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन में आवासित 47860 व्यक्तियों को डिग्निटी किट उपलब्ध करवाया जा चुका है। जबकि 41632 अन्य राज्यों व जिले से आए प्रवासी 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर अपने-अपने घर लौट चुके हैं। अद्यतन जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित 138 क्वारंटाइन सेंटर में 4460 प्रवासी आवासित हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार सरकार गृह विभाग के निदेश के आलोक में 8 जून 2020 के प्रभाव से धार्मिक स्थल, शॉपिग मॉल, होटर एवं रेस्टोरेंट आदि को खोलने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निदेश निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थानों-पूजा स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है तो कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने को लिए जरूरी है ऐसे परिसरों में फिजिकल डिस्टेंसिग के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रियों का सावधानी पूर्वक अनुपालन किया जाए। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल-पूजा स्थल बंद रहेगा। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के धार्मिक व पूजा स्थल खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फिट की दूरी बनाए रखना है। चेहरे को फेश कवर, मास्क से ढकना आवश्यक है। होटल एवं रेस्टूरेंट में सभी कर्मचारियों व मेहमानों का मास्क का उपयोग जरूरी है। मास्क लगाए रखने के बाद ही उन्हें होटल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। निदेश में जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय, पीने और हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था, कार्यालय, कार्य स्थल, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्अूरेंट, शॉपिग मॉल आदि में सैनिटाइजर, डिसपेंसर आदि की सुविधा रहनी अनिवार्य है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय, कार्य स्थल, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्अूरेंट, शॉपिग मॉल आदि के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप सें हैंड सैनिटाइजर एवं थर्मल स्केनर की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है। इसको लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कार्यरत कर्मी को भी निदेशित किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल में उक्त निदेश का सख्ती से अनुपालन करेंगे।

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Posted By: Jagran
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