विभागीय पेंच में फिर फंसा पोषाहार, नहीं बंट सका टीएचआर

-निदेशक के आदेश के विपरीत डीबीटी के बदले राशि को सेविका के खाते में कर दिया गया हस्तांतरण -विभाग ने 20 जून तक सभी लाभार्थियों का विवरण एप में अपलोड करने का दिया आदेश -सीडीपीओ ने खाते में राशि जमा करने का दिया आदेश, उहापोह में फंसी सेविका-सहायिका -लाभार्थियों को पोषाहार के बदले राशि नहीं मिलने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के आरोप में कार्रवाई की दी चेतावनी -टीएचआर नहीं बंटने से एक बार फिर वंचित रह गए दो लाख 33 हजार 634 लाभार्थी

------------------------ जागरण संवाददाता, सुपौल: बाल विकास परियोजना के द्वारा लाभुकों को मिलने वाली पोषाहार एवं टीएचआर का बंटवारा विभाग के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि 15 जून को नहीं हो सका।जिसके कारण जिले के 2434 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 लाख 33 हजार 634 नामांकित बच्चे एवं लाभार्थियों को टीएचआर एवं सूखा राशन का बंटवारा नहीं किया जा सका। विभाग के निर्देश का उल्लंघन करते हुए जिले के सभी सीडीपीओ ने अपने क्षेत्राधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका के खाते में राशि का हस्तांतरण कर दिया था। लेकिन निदेशक आइसीडीएस के कड़े आदेश के अनुपालन में डीपीओ ने टीएचआर बंटवारा पर रोक लगाते हुए सेविका-सहायिका को राशि जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं निदेशक ने माह जून से पोषाहार की राशि लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांरण करने आदेश दिया है। साथ ही डीपीओ व सीडीपीओ को शत-प्रतिशत लाभार्थियों का बैंक खाता, आधार संबंधी विवरणी आंगनबाड़ी एप पर 20 जून तक अपलोड कराने का निर्देश दिया है। निदेशक आइसीडीएस ने अपने कार्यालय पत्रांक 2914 दिनांक 12 जून 2020 के द्वारा डीपीओ एवं जिले के सभी सीडीपीओ को पत्र लिख कर पोषाहार की राशि लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांरण संबंधी निर्देश जारी किया है। पोषाहर की राशि का निदेशालय स्तर से एनआइसी के माध्यम से डीबीटी किया जाएगा। सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि आवंटित पोषाहार की राशि को डीपीओ के एक्सिस बैंक के चाइल्ड एकाउंट में हस्तांरण कर देगी तथा डीपीओ अविलंब उक्त राशि को निदेशालय के पैरेंट एकाउंट में हस्तांरण कर देगी। डीपीओ एवं सभी सीडीपीओ लाभार्थियों का बैंक खाता, आधार संबंधी विवरणी आंगनबाड़ी एप पर 20 जून तक निश्चित रूप अपलोड कर देंगे। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का एप पर प्रदर्शित नहीं हो रहा उस केंद्रों के लाभार्थियों की विवरणी अलग से इंट्री कर आंगनबाड़ी लाभुकों का डीबीटी बैंक एकाउंट मीनू में अपलोड कर देंगे। लाभार्थियों को पोषाहार के बदले राशि नहीं मिलने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में संबंधित के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। निदेशक के इस आदेश के विपरीत जिले के सभी सीडीपीओ ने आनन-फानन में पोषाहार एवं टेकहोम की राशि कोषागार से निकासी कर सेविका के खाते में हस्तांरित कर दी। टीएचआर की तिथि 15 जून निर्धारित रहने के कारण सेविकाओं ने राशि की निकासी कर ली। लेकिन विभाग के कड़े आदेश के कारण अब सीडीपीओ ने बैंक से निकासी की गई राशि को खाते में जमा करने का निर्देश संबंधित सेविका को दिया है। जिसके कारण जिले में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
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Posted By: Jagran
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