लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में सुनवाई शुरू, सख्ती का आदेश

आरा । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जुड़े कार्यालय आम लोगों के लिए खोल दिए गए। हालांकि जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए लोक शिकायत प्राप्ति कांउटर के आगे 6- 6 फीट की दूरी पर चूना से घेरे तैयार किए जाएंगे और इन केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों से इन्हीं घेरों में खड़े रहकर क्रमवार आगे बढ़ने तथा कांउटर पर अपनी बारी के अनुसार पहुंचने का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि लोगों के बीच में परस्पर शारीरिक दूरी बनी रहे। कांउटर पर परिवाद दायर करने अथवा किसी अन्य कार्य से आने वाले व्यक्ति को संक्रमण के फैलाव व बचाव के ²ष्टिकोण से मुंह पर मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और नियमित रूप से परिसर, कांउटर, लोगों के खड़े होने वाले स्थान, प्रतीक्षा कक्ष और सुनवाई वाले स्थान की साफ-सफाई की जाएगी। कांउटर एवं कार्यालयों में सैनिटाइजर रखे जाएंगे तथा इसका उपयोग वहां आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। इन केन्द्रों पर काम करने वाले कर्मियों को भी समय- समय पर हैंडवाश करने एवं संक्रमण से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले उपाय अपनाया जाए। लोगों के जुटान को कम करने के ²ष्टिकोण से प्रतिदिन औसतन 15- 20 मामलों से अधिक सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई कक्ष में लोक प्राधिकार, परिवादियों, अपीलार्थियों को सूचीबद्ध परिवाद, अपील संख्या के अनुसार बारी-बारी से बुलाया जाए तथा अनावश्यक भीड़-भाड़ इकट्ठा नहीं किया जाए। सुनवाई के दौरान भी संक्रमण के खतरे के ²ष्टिगत से समुचित दूरी बनाकर रखी जाए तथा बचाव के अन्य उचित उपाय किए जाएं ।

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Posted By: Jagran
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