बिना मास्क लगाए यात्रियों को वाहन में प्रवेश देने पर होगी कार्रवाई

बेगूसराय। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाया है। अब बिना मास्क के सार्वजनिक वाहनों यथा बस, टैक्सी, आटो आदि में यात्रियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे वाहनों में बिना मास्क लगाए यात्रियों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है। गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित अनलॉक-2 के तहत जारी आदेश के आलोक में डीएम सह जिला दंडाधिकारी अरविद कुमार वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि मॉल व दुकानों में भी प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाए व्यक्तियों के प्रवेश करने व जांच के दौरान ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान व वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन, शॉपिग मॉल, दुकान आदि का परिचालन बंद कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वाहन, शॉपिग मॉल, दुकान आदि के परिचालन का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से डीएम सह जिला दंडाधिकारी ने जिले में रात के 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक धारा 144 लागू कर दिया है। डीएम ने सभी एसडीओ, सभी डीएसपी, सभी बीडीओ, थानाध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्षों को उक्त आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

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Posted By: Jagran
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