शहर के दो और नए मोहल्लों पर कोरोना वायरस का संक्रमण

बक्सर : कोरोना वायरस अब जिला मुख्यालय को धीरे-धीरे अपने आगोश में ले रहा है। अभी तक शहर का एक ही मोहल्ला कोरोना से संक्रमित हुआ था लेकिन अब दो और नए मोहल्लों में कोरोना का अटैक हो गया है। कोरोना ने सोहनीपटटी के बाद अब शहर के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी और नया बाजार को अपनी आगोश में लिया है। इन मोहल्लों में वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में 55 और 18 वर्ष के दो व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं तो नया बाजार में भी 42 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जाहिर हो, शहर के इन नए मोहल्लों में कोरोना का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां बाहर से किसी के जाने या कंटेनमेंट जोन से किसी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.संतोष कुमार एवं प्रबंधक आनंद राय के द्वारा संबंधित इलाकों में घेराबंदी कर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। शुक्रवार की देर रात दोनों नए इलाकों में कोरोना का मामला सामने आने के बाद शनिवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने इन इलाकों को केंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए। जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाइयां की गई।

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कंटेनमेंट जोन में अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी प्रतिष्ठान
जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मार्गाें को अगले आदेश तक पूर्णत: बंद करने का आदेश दिया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में न तो अंदर आने की इजाजत है और न ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बाबत जारी आदेश में जिलाधिकारी ने वहां के आवागमन को पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया है।
डीएम के निर्देश पर बांस-बल्ला से लॉक किया गया इलाका
जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को दिए गए निर्देश के आलोक में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए वीर कुंवर सिंह कॉलोनी और नया बाजार के संबंधित इलाकों को बांस-बल्ला से पूरी तरह लॉक कर दिया गया। डीएम ने इन मार्गों पर सतत निगरानी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को चौकीदार एवं गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने या अंदर जाने पर होगी कार्रवाई
शहर के दोनों मोहल्लों में नया केस सामने आने के बाद जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन करता है अथवा बाहर से कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269 और 270 की सुसंगता धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुंवर सिंह कॉलोनी में कोलकाता से ही संक्रमित था एक व्यक्ति
वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में जो दो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें एक व्यक्ति कोलकाता से ही संक्रमित होकर यहां आया था। उसने कोलकाता में ही इसकी जांच कराई थी और उसके ट्रेन में रहने के दौरान ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिल गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस परिस्थिति में उसके यहां आते ही उसकी जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि अब उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिग की जा रही है। ताकि, उनका भी सैँपल लेकर उसकी जांच कराई जा सके।
Posted By: Jagran
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