दो से अधिक शस्त्र रखने वाले हो जाएं होशियार, होगा लाइसेंस रद

नालंदा: डीएम योगेन्द्र सिंह ने जिले शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए अधिसूचना जारी किया है। जारी अधिसूचना में ऐसे शस्त्रधारी जो पूर्व से दो से अधिक शस्त्र रखें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जारी अधिसूचना में ऐसे शस्त्रधारियों को निर्देश दिया गया है कि दो से अधिक जिनके पास शस्त्र है वे अतिरिक्त शस्त्र को आगामी 31 दिसंबर के पहले हरहाल में अपने थाना या अधिकृत शस्त्र दुकान में जमा करके दुकानदार के दर्शाए गए पावती को जिला शस्त्र शाखा कार्यालय में जमा कर दें। ऐसा नहीं करने वाले शस्त्रधारी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। वहीं अ‌र्द्धसैनिक बल में कार्यरत लाइसेंसधारी को अपने यूनिट के शस्त्रागार में अतिरिक्त शस्त्र जमा करने की छूट दी गई है। डीएम ने बताया कि पहले शस्त्रों का नवीनीकरण मात्र तीन वर्ष के लिए किया जाता है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश से पांच-पांच वर्ष में शस्त्रों का नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण कराने वाले शस्त्रधारी को प्रत्येक शस्त्र के लिए तीन की जगह पांच वर्ष का नवीनीकरण फीस ट्रेजरी के माध्यम से बैंक में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि जो लोग यूनिक नंबर अभी तक नहीं लिए हैं उनका शस्त्र लाइसेंस स्वत: रद हो जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले के सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारी को चिहित कर उसका तीसरा शस्त्र अपने थाना के मालखाना में जमा कराना सुनिश्चित करें। वर्तमान में जिले में कितने शस्त्रधारी हैं जो दो से अधिक शस्त्र अपने नाम पर रखे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में कितने शस्त्र हैं यह डाटा शस्त्र शाखा के पास नहीं है। जानकार इसके पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि जिला में मात्र रिवाल्वर तथा पिस्टल का नवीनीकरण होता है। राइफल तथा बंदूक का रिन्यूवल अनुमंडल से होता है। अनुमंडल से जिला को यह रिपोर्ट नहीं मिल पाता है कि किस शस्त्रधारी ने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है या किसका शस्त्र नवीनीकरण नहीं कराने के कारण अवैध की श्रेणी में है। वहीं जिले में ऐसे भी शस्त्र मौजूद हैं जो नागालैण्ड या जम्मू-कश्मीर से निर्गत है। लेकिन जिले में ओडी नहीं हुआ है। इसलिए जिले में जो शस्त्र हैं उसका सटीक ब्योरा मिल पाना संभव नहीं है।

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Posted By: Jagran
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