शहरी कंटेनमेंट जोन में आदेश का उल्लंघन करने वाले पर दर्ज होगी प्राथमिकी

मधुबनी। जिला मुख्यालय स्थित गिलेशन बाजार एवं भौआड़ा में चार-चार, लोहापट्टी तथा पुलिस केंद्र में तीन-तीन, जलधारी चौक के पास दो, आरके कॉलेज गेट के पास, सूरतगंज एवं महराजगंज में एक-एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिला मुख्यालय में हड़कंप सा मच गया है। इससे जिला मुख्यालय के विभिन्न मुहल्लों के निवासियों से लेकर जिला प्रशासन तक की चिता बढ़ गई है। ऐहतियातन जिला मुख्यालय को सात जुलाई तक के लिए तीन किमी परिधि वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिस कारण समाहरणालय, एसपी कार्यालय, पुलिस केंद्र, नगर थाना, सिविल कोर्ट, एसडीओ कार्यालय, डीपसीएलआर कार्यालय, जिला परिषद, नगर परिषद, डीटीओ कार्यालय, डीईओ कार्यालय, डीआरडीए से लेकर जिलास्तरीय अन्य सभी कार्यालय भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आ गया है। मधुबनी शहरी कंटेनमेंट जोन अंतर्गत केवल किराना, दूध एवं दवा की दुकानें खुले रखने की छूट दी गई है। शेष सभी दुकानों एवं सभी प्रकार के परिवहन को बंद रखने का आदेश जिला पदाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने दिया है। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि दवा, दूध या किराना सामग्री खरीदने के लिए मास्क लगाकर ही लोगों को जाना होगा, अन्यथा 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना राशि एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, पुलिस इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष द्वारा वसूला जाएगा। डीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सात जुलाई तक के लिए मधुबनी शहरी क्षेत्र में उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। डीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसुगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम के उक्त आदेश का असर रविवार को मधुबनी शहरी क्षेत्र में दिखा। दूध, दवा, कराना सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रही। हालांकि सड़कों पर बेवजह लोगों को घूमते देखा गया। कई सड़कों पर भीड़भाड़ भी नजर आया। वहीं डीएम के उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मधुबनी शहर के विभिन्न सड़कों पर भ्रमण करते रहे। लोगों को जागरुक भी करते रहे।

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Posted By: Jagran
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