बगैर मास्क चलने वाले लोगों से जुर्माना

मोतिहारी। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है। एसडीओ आरती कुमारी ने इसकी जानकारी दी। बताया की सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश को सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया। जिसमें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। आवश्यक सेवा, दवा की दुकानें निजी चिकित्सालय, पैथलॉजी सेंटर आदि खुले रहेंगे। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। बगैर मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना वसुलने का आदेश दिया गया। औचक मॉस्क जांच अभियान चलाने का आदेश थानाध्यक्षों को दिया गया है। इसके लिए अनुमंडल के रक्सौल, रामगढ़वा,आदापुर, छौड़ादानो प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों को जन जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में बीडीओ और सीओ तथा शहरी क्षेत्र में नगरपरिषद ध्वनि विस्तार यंत्र से इसकी सूचना व्यापारियों को तत्काल देने का निर्देश दिया है। बस ,टेंपों या निजी वाहनों पर शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए चालक सह चालक और कंडक्टरों का औचक जांच करने का आदेश दिया गया है। दूध, फल, सब्जी दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें उक्त समय से बंद रहेगी। इसके साथ ही शहर की दुकानें गुरुवार और रविवार को बंद रहेगी। एसडीओ सुश्री आरती ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक है। बगैर मॉस्क घर से नहीं निकले । इसके अलावे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहे। बगैर ग्लब्स और मॉस्क वाले प्रतिष्ठानों के संचालको से खरीद फरोख्त से परहेज करें। यह सब सूचना प्रसारित किया जा रहा है। रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र में करीब आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज मिले है। जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

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