दो शिफ्ट में खुलेंगे आवश्यक वस्तुओं की दुकान

जहानाबाद : नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार के विशेष सचिव के निर्देशानुसार जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिला मुख्यालय,अनुमंडल , सभी प्रखंड तथा नगर निकाय क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में भारत सरकार,उसके सहयोगी कार्यालय एवं पब्लिक कॉरपोरेशन बंद रहेंगे। सभी नगर निकाय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं अन्य कार्यालय पूर्णत: बन्द रहेंगे। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं से संबंधित खुली रहने वाली दुकान एवं प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को हीं सामग्री उपलब्ध करायेंगे। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान के विरुद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड-19 विनियमावली, 2020 के विनियम-19 (शास्ति) तथा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग,आदेशानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। अन्त्येष्टि के मामलों में 20 से अधिक लोगो को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में सभी रेस्टोरेन्ट द्वारा सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा की अनुमति दी गई है।डीएम ने सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, नप के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के पदाधिकारी को आदेशों को अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उल्लंघन की स्थिति में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन कार्यालयों के खुलेंगे ताले जिला प्रशासन, कोषागार , स्वास्थ्य विभाग , अस्पताल एवं पोस्ट आफिस, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफन्स, फायर एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन, निर्वाचन, नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत, जल सेवा, वन विभाग के अंतर्गत नर्सरी, पार्क, पौधा रोपन, वनों में अग्निनिरोधक आदि कार्यालय, समाज कल्याण अंतर्गत आश्रय गृह, बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अल्पावास गृह एवं महिला हेल्प लाईन, सेनिटाईजेशन से संबंधित कार्यालय, एनआईसी एवं विस्वान कार्यालय खुले रखेंगे। वहीं लोक उपयोग से संबंधित पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी., पीएनजी सेवाएं चालू रहेंगे। इन सभी कार्यालय एवं संस्थानों में एक साथ 33 फीसद कर्मी से हीं कार्य लिया जायेगा। सशर्त अपने निर्धारित समय से खुलेंगे इन प्रतिष्ठान भारतीय जीवन बीमा सहित सभी इश्योरेंस कार्यालय,बैकिग एवं एटीएम, निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, दवा दुकान, सर्जिकल आईटम्स से संबंधित संस्थान, कूरियर , ई-कॉमर्स , इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिट मीडिया, जन वितरण प्रणाली की दुकाने, विद्युत ट्रांसमिशन , कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउसिग संबंधी सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, औद्योगिक प्रतिष्ठान दो शिफ्ट में संचालित होने वाले दुकान डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराना दुकान, फल-सब्जियों एवं दूध की खुदरा दुकान, कृषि (बीज, कीटनाशक, उर्वरक इत्यादि) प्रतिष्ठान तथा कृषि यंत्र बिक्रेता एवं सर्विस सेन्टर को सुबह छह से 10 बजे तक एवं संध्या में चार से सात बजे तक खोला जाएगा। पूर्णत बंद रहेंगे सार्वजनिक वाहनों के परिचालन स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, सरकारी कार्यो में प्रयुक्त वाहनों, आवश्यक एवं आपातकालीन वाहन का परिचालन होगी। लॉकडाउन में दो, तीन एवं चार पहिया वाहनों का परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परंतु आपात स्थिति स्वास्थ्य संबंधी कारण यात्रा का मान्य औचित्य होने पर दो पहिया वाहन के साथ एक व्यक्ति तथा तीन एवं चार पहिया वाहन के साथ चालक सहित तीन व्यक्ति को यात्रा के औचित्य से संबंधित साक्ष्य के आधार पर आवागमन की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सीय संस्थान, दवा एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस इत्यादि कार्यरत रहेंगे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ के आवागमन के लिए वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी। उचित पहचान पर सरकारी कर्तव्य के लिए आवागमन कर रहे वाहन के परिचालन की अनुमति दी गई है।

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थानाध्यक्ष के अनुमति के बाद ही होगा शादी समारोह का आयोजन सभी पूजा एवं उपासना स्थल को जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक समागम की अनुमति नहीं होगी। होटल, बैन्केवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत होने पर समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति हीं सम्मिलित हो सकेंगे। होटल, बैन्केवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के प्रबंधक इस आशय के एक शपथ पत्र देंगे कि उक्त समारोह में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के लक्षणयुक्त नहीं है। इन जगहों पर एक समय में एक हीं समारोह का आयोजन किया जाएगा।
Posted By: Jagran
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