पंचायत स्तर पर 75 मजिस्ट्रेट, मास्क नहीं तो जुर्माना : डीएम

अरवल : यदि कोई मजबूरी नहीं तो घर में रहिए। बहुत जरूरी है तो मास्क लगाकर बाहर निकलें। गलती से मास्क लगाना भूल गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि इस बार अरवल जिले में पंचायत स्तर पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया है।

जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी और एसपी राजीव रंजन ने संयुक्त आदेश से जिले में 75 दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर दिया है। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को शक्ति दी गई है कि वे बिना मास्क वाले लोगों पर जुर्माना लगाएंगे। वैसे तो 16 से 31 जुलाई तक सरकार ने शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है लेकिन अरवल जिले की परिस्थिति अलग है। यहां पंचायत और गांव में संक्रमण तेजी से फैला है। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए संपूर्ण जिले में लॉकडाउन लागू करने संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
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लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर, अनुमंडल और प्रंखंड स्तर मॉनीटरिग का प्रबंध किया है। अनुमंडल पदाधिकारी को संपूर्ण क्षेत्र के वरीय प्रभार में लॉकडाउन का अनुपालन कराएंगे। प्रखंड में सीओ और बीडीओ के अलावा पंचायत स्तर एक दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल पेट्रोलिंग करेंगे। जिले के वरीय पदाधिकारी भी औचक निरीक्षण करेंगे।
डीएम ने बुधवार को जिले में तैनात किए गए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया है कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति मिले उनसे जुर्माना वसूल करेंगे। मौके पर उन्हें मास्क भी देंगे ताकि बिना सुरक्षा कवच के आगे नहीं जा सकें। जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर लाउडस्पीकर से लॉकडाउन का अनुपालन के लिए जारी निर्देश का प्रसार कराया जा रहा है। नागरिकों से अपील किया जा रहा है कि घर से निकलते समय मास्क और छाता साथ में रखें। छाता से शारीरिक दूरी का पालन होगा। बारिश और धूप से बचाव भी कर सकेंगे। सभी गश्ती दल, दंडाधिकारी और पदाधिकारी के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क रहेगा ताकि जुर्माना काटते समय उन्हें मास्क उपलब्ध कराएंगे।
जिले में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को कृषि उपज बाजार तक लाने में कोई बाधा नहीं होगी। कृषि कार्य में शारीरिक दूसरी के साथ काम होगा। सरकारी या गैर सरकारी कार्य में लगे कामगार मास्क के बिना रहेंगे। दुकानदार और ग्राहक के बीच पर्याप्त दूरी और मास्क का सतत निगरानी दंडाधिकारी करेंगे। शाम 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सुबह-शाम फल, सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। दवा दुकानों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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Posted By: Jagran
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