सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को मिला अररिया सीजेएम कोर्ट में बेल

अररिया। अररिया कोर्ट में शुक्रवार को बेल पीटीशन पर एक विशेष सुनवाई की गई जिसमें दुष्कर्म पीड़िता को बेल दे दी। परंतु उसके दो अन्य सहयोगियों (कल्याणी और तन्मय) का बेल अस्वीकृत किया गया। यह जानकारी जन जागरण शक्ति संगठन की सलाहकार कामायनी स्वामी ने दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने हमें वकील के माध्यम से सुनवाई का मौका दिया। खुशी हुई कि कोर्ट ने इस मामले को अपवाद मानकर विशेष सुनवाई की । ज्ञात हो कि अररिया कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना के चलते किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही।

विदित हो कि रेप केस के जिस मामले में पीड़िता और उसके दो मददगार लोगों को 10 जुलाई को जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को उस मामले में पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी। नहीं हो सकी है । न्यायाधीश का कोर्ट शुक्रवार को नहीं बैठ सका। स्वामी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वे कल्याणी और तन्मय के बेल के लिए तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन दाखिल करना चाहते थे पर यह संभव नहीं हो सका क्योंकि न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने वकील वृंदा ग्रोवर और अनुज प्रकाश की सलाह पर आगे की न्यायिक संभावनाओं को तलाशेंगे। हम फिर से कहना चाहते हैं कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और अपील करते हैं कि पीड़िता को मदद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाय। इनकी रिहाई के आगे हम इस बात की कोशिश जारी रखेंगे कि कैसे किसी भी यौन हिसा की पीड़िता और उसकी मदद कर रहे सहयोगियों को संवेदनशीलता के साथ न्याय मिले।
ग्रामीणों ने चावल लदी पिकअप को पकड़ा, किया पुलिस हवाले यह भी पढ़ें
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार