फिजिकल व वर्चुअल कोर्ट 27 जुलाई तक रहेगा बंद

अररिया। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एकबार फिर अररिया सिविल कोर्ट को बंद करने का दिशा-निर्देश आ गया है। अब अररिया सिविल कोर्ट अब 21 जुलाई से 27 जुलाई तक पूर्णत: बंद रहेगा। इस दौरान सिविल कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों एवं सभी न्यायिक कर्मियों सहित किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पूर्व की तरह कोर्ट परिसर में प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में अररिया न्याय मंडल के जिला न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने पटना हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में सोमवार को आदेश जारी किया है। उक्त जानकारी जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजकुमार राही ने दी है। जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर अररिया के जिला न्यायाधीश ने एकबार फिर पत्र जारी किया है। उल्लेख है कि 21 से 27 जुलाई तक अररिया सिविल कोर्ट के सभी न्यायिक अधिकारियों एवं संबंधित न्याय कर्मियों की शारीरिक उपस्थिति सिविल कोर्ट में प्रतिबंधित रहेगा।


पत्र में उल्लेख है कि पूर्व में जारी रोस्टर के अनुसार वर्चुअल तरह से कार्य संपादित कर रहे सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा जेल से रिमांड/ प्रोडक्शन वर्चुअल मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिग उनके रोस्टर चार्ट के अनुसार जारी रहेगा।
उधर जिला न्यायाधीश ने इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मियों को जिला मुख्यालय में उपस्थित रहने के साथ-साथ उनके मोबाइल फोन आन मूड में रखने का भी निर्देश जारी किया है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व जिला न्यायाधीश द्वारा अररिया सिविल कोर्ट 15 जुलाई से 20 जुलाई तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। तत्पश्चात उसी वक्त से अररिया सिविल कोर्ट में फिजिकल एवं वर्चुअल कोर्ट का कामकाज बंद है। इस बीच सामूहिक दुष्कर्म की एक मामले में विशेष रूप से कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई थी।
Posted By: Jagran
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