रेप पीड़िता प्रकरण की जल्द होगी हाईकोर्ट में सुनवाई



अररिया। पटना हाईकोर्ट ने हमारी रिट याचिका (सीआरडब्ल्यूजेसी 353/2020)को सुनवाई की स्वीकृति प्रदान कर दी है यह जानकारी जन जागरण शक्ति संगठन की सलाहकार कमायनी स्वामी ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस की सुनवाई सोमवार को तय की थी। वहीं हमारे वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने अपील की कि इस केस के साथ दायर की गई हमारी याचिका पर भी सुनवाई की जाए ताकि दोनों पक्षों की बातें सामने आ सके। इसपर कोर्ट ने मान लिया है और अब इस मामले की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी ।
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अररिया जिला सत्र कोर्ट में सोमवार को हमारे सहयोगियों कल्याणी और तन्मय की जमानत के लिए अर्जी स्वीकार कर ली गई है। लेकिन इस बीच कोर्ट के आदेशानुसार 27 जुलाई तक न्यायालय का कार्य पूर्णरूपेन बंद है।
बताते चलें कि इस मामले में लगभग 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक सामाजिक संगठनों ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सहयोगियों की रिहाई की अपील की है और बताया है कि अररिया दु़ष्कर्म मामले में त्वरित सुनवाई की जाय। स्वामी ने बताया कि मैगसेसे अवार्ड से पुरस्कृत एवं पूर्व आइएएस अधिकारी अरुणा राय ने भी अलग से एक चिट्ठी लिखकर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे अपने पत्र में पीड़िता के सहयोगियों की रिहाई की अपील की है ताकि रेप पीड़िता को न्याय मिल सके।
Posted By: Jagran
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