अब मास्क नही पहनने वालों की खैर नहीं, भारत के इस राज्य में देना पड़ेगा एक लाख रूपये का जुर्माना, और 2 साल के लिए जेल

रांची।  झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैलकुलेटर ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। जिसमें कहा गया कि अब लोग कपड़े पहनना नहीं चाहते हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और अब इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य विधानसभा से पारित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

बीजेपी ने किया विरोध
इस बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार की राज्यसभा की बैठक में पूछे जाने वाले सवाल पर एक लाख रुपये के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी, जन विरोधी और तुगलकी बताते .
उन्‍होंने कहा कि मास्क सबके लिये अनिवार्य नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के लिए गमछा, रुमाल आदि से चेहरे को ढंकने की अनिवार्यता होनी चाहिए।
झारखंड में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण
झारखंड में हाल के दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आशय का फैसला लिया है। राज्य में गुरुवार शाम तक कोरोना संक्रमण से कुल जहां 67 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुल 7166 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
पंजाब में लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
अब पंजाब में भी बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। होम क्वारंटाइन तोड़ने पर दो हजार का जुर्माना है। दुकानदार व अन्य व्यवसायिक संस्थान के द्वारा अगर शारीरिक दूरी का नियम तोड़ा जाता है तो 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
बस में शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने पर तीन हजार, कार में दो हजार और ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
हुए इस पर तत्काल पुनर्जीवित करने की मांग की है।

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