मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर (Indore) पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को ज़मानत देने के लिए अनोखी शर्त रख दी. कोर्ट ने आरोपी से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने और और भविष्य में उसकी रक्षा करने का वचन देने को कहा.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी विक्रम बागरी इस मौके पर भाईयों द्वारा बहनों को दी जाने वाले तोहफे की प्रथा के तौर पर महिला को 11,000 रुपए भी दे.
न्यायमूर्ति रोहित आर्या की सिंगल जज बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि 3 अगस्त को आवेदनकर्ता अपनी पत्नी को लेकर राखी और मिठाई लेकर आरोपी के घर 11 बजे मिठाई लेकर जाएं और उससे राखी बांधने को कहें.
20 अप्रैल को बागरी को इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूर उज्जैन में 30 वर्षीय महिला के घर में घुसने का आरोप है. आईपीसी की धारा 354 (महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला) के तहत उसे आरोपित किया गया था.
पीठ ने बागड़ी को शिकायतकर्ता के बेटे को कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए 5000 रुपए भी देने का निर्देश दिया.