तिरगा बने मास्क नहीं खरीदने व बेचने की एसपी ने की अपील

किशनगंज। 74 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही एसपी कुमार आशीष ने तिरंगा स्वरूपी मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है की स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मास्क बनाने वाली कंपनियों ने तिरंगा सदृश्य मास्क बाजार में उतारकर इसे धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया है। इसे लेकर एसपी ने कहा कि देशभक्ति के ट्रेंड में आम लोग कुछ समय तक मास्क का उपयोग करते है, उसके बाद इसे फेंक देते हैं। तिरंगा बने मास्क का इस्तेमाल करके उसे फेंक देना राष्ट्रध्वज का अपमान होगा। इसलिए आमजनों से अपील है कि ऐसे मास्क की खरीदारी नहीं करें।


एसपी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार, देश में राष्ट्रीय ध्वज देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है। ऐसा करने पर तिरंगा का अपमान माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी को तीन साल तक जेल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत सजा पाने वाले छह साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं।
Posted By: Jagran
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