लॉकडाउन बढ़ा पर अब सभी दिन खुल सकेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान

पूर्णिया। राज्य में लॉकडाउन फिर बढ़ाकर छह सितंबर तक के लिए लागू कर दिया गया है लेकिन इस बीच उसमें काफी छूट दी गई है। अब जिले में दुकानें सभी दिन खुल सकेंगी लेकिन इंटर जिला परिवहन पर पाबंदी जारी रहेगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा 16 अगस्त तक के लिए जारी किया आदेश प्रभावी रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 6 सितंबर तक जारी लॉक डाउन के दौरान व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। यानी अब सातों दिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन सभी प्रतिष्ठानों पर क्रेता एवं विक्रेता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन करना होगा। शाम छह बजे तक ही दुकानों को खोले रखने की पाबंदी हटा ली गयी है। लेकिन रात दस बजे से सुबह छह बजे तक क्पफ्यू जारी रहेगा।


नए आदेश के तहत लाइन बाजार में दुकानों को खोलने के लिए जारी ऑड-इवन सिस्टम के साथ-साथ सप्ताह में तीन दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का नियम भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगा। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी भी जारी रहेगी। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्तरां को भी केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन के साथ काम करने की अनुमति होगी। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिग संस्थान आदि बंद रहेंगे। बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है। राज्य सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे। सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।
Posted By: Jagran
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