रविवार छोड़ छह दिन खुलेंगे प्रतिष्ठान, मॉल व शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

बिहारशरीफ : कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी रहने के कारण राज्य सरकार ने बिहार में एक बार फिर 6 सितम्बर तक लॉक डाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। परंतु कई राहत भी दी गई है। नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन छोड़ रविवार को हफ्ते में छह दिन यानी सोमवार से शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम दुकानें व प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन मुक्त कार्यालयों में 50 फीसद कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। शेष कार्यालय के कर्मी व अधिकारी वर्क फ्रॉम होम ही रहेंगे। सार्वजनिक व निजी बसों के परिचालन पर पाबंदी जारी रहेगी। परंतु निजी वाहन, टैक्सी, टेम्पो के परिचालन की अनुमति रहेगी। रेस्टोरेंट, ढाबा व भोजनालय खुले रहेंगे। परंतु किसी को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे। सिर्फ होम डिलिवरी कर सकेंगे। शापिग मॉल, सिनेमा हॉस, सभी तरह के शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। डीएम ने जिले के तीनों अनुमंडल के एसडीओ को इन तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी का आदेश दिया गया है। नए आदेश में बफर जोन का कांसेप्ट खत्म कर दिया गया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखी गई है।

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बता दें कि रविवार लॉकडाउन 3 का अंतिम दिन था। लेकिन शनिवार देर रात तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इस कारण मगर सोमवार की सुबह सभी तरह की दुकानें खुली दिखीं। बाद में नई पाबंदियों के साथ सरकार ने राज्य में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया।
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ये जानना होगा जरूरी

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1. जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे खुले रहेंगे।
2. दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने होंगे। अन्यथा एसडीओ के आदेश पर दुकान सील कर जुर्माना लगाया जा सकेगा।
3. राज्य के भीतर बस सरीखे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी रहेगी। हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई गई है।
4. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी
5. सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे
6. किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।
7. पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे
8. रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट क‌र्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी।
9. जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है।
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इन 10 सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
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1. बसों का परिचालन बंद रहेगा
2. रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी
3. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
4. शॉपिग मॉल बंद रहेंगे
5. सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे
6. सरकारी एवं गैरसरकारी कॉलेज बंद रहेंगे
8. सिनेमा हॉल व थियेटर बंद रहेंगे
9. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी
10. कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा
11. सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी
Posted By: Jagran
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