गबन मामले में प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा : राजकीय उच्च विद्यालय, नरहरपुर मढ़ौरा के प्रधानाध्यापक शशांक कुमार शरण पर गबन मामले में प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। उनपर स्कूल के खाते से 80 लाख रुपये की गलत तरीके से निकासी का आरोप है। इसको लेकर निलंबन के बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने दिया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह को भेज गए पत्र में निदेशक ने कहा है कि प्रधानाध्यापक पर लगे आरोप का प्रतिवेदन समीक्षा में सही पाया गया है। निलंबन अवधि में शशांक कुमार शरण को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। अब उनपर लगे आरोपों की जांच उप शिक्षा निदेशक करेंगे। उल्लेखनीय हो कि एचएम ने विद्यालय के खाता संख्या -449310100003594 से वर्ष 2019 से जनवरी 2020 में विभिन्न मद में 80 लाख की निकासी की थी। यह निकासी विभिन्न तिथियों को की गई। इसमें एचएम ने फार्म/ दुकान, अशोक प्रेस छपरा, जयराम हार्डवेयर गौरा, एके ईट उद्योग महम्मदपुर, आर. के मोबाइल एंड इंटरनेट गोपालपुर नयका बाजार आदि को वाउचर पर भुगतान दिखाया है।
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विभागीय आदेश के अनुसार पांच हजार से अधिक नगद भुगतान नही करना है। लेकिन एचएम ने 40 हजार से लेकर 80 हजार तक का नगद भुगतान किया है। वाउचर में भी गड़बड़ी पकड़ी गई है। वाउचर क्रम संख्या 1315 दिनांक 11 सितंबर 19 एवं 1312 वाउचर पर 13 सितंबर 19 तिथि अंकित है। इसे गलत ढ़ंग से लगाया गया है।
जांच रिपोर्ट में डीपीओ ने कहा है कि एचएम शशांक कुमार शरण ने सारे नियम कानून को ताक पर रख कर विद्यालय की संपति को दोनों हाथों से लूटा है।
Posted By: Jagran
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