अनलॉक थ्री को ले प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन



किशनगंज। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने छह सितंबर तक जारी अनलॉक थ्री को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया गया है। ग्रामीण इलाकों को छोड़कर जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों व नगर निकायों में नियमों के अनुपालन को अनिवार्य किया गया है। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। राजनीतिक, धार्मिक व अन्य किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थानों को भी छह सितंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
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जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय 50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे। बाजार में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन शॉपिग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल व ढाबा आदि से सिर्फ होम डिलीवरी दी जाएगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक एवं निजी बसों का परिचालन बंद रहेगा। रेल, वायु, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि निजी वाहनों के लिए इजाजत दी गई है। हॉस्पीटल, नर्सिंग होम व चिकित्सा से संबंधित संस्थानों को छूट दी गई है। वहीं शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिग आदि संस्थान बंद रहेंगे। वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि क‌र्फ्यू के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है। इसी तरह राजनीतिक, समाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा पार्क को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रखने के साथ-साथ बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
Posted By: Jagran
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