लॉकडाउन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

किशनगंज। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी किया। मंगलवार को जारी गाइडलाइन में संशोधन करते हुए गुरुवार को कई बदलाव किए गए। जिसमें फल, सब्जी व मांस, मछली की दुकानें अब सुबह छह बजे से महज चार घंटे के लिए यानी सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा किराना व दूध की दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। फल सब्जी के लिए चार घंटे तो बाजार छह घंटे तक के लिए खुलेगी। दवा व स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकानें को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। शेष सभी प्रकार के दुकानें यथा कपड़ा, रेडीमेड व अन्य दुकानों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

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गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश द्वारा आदेश जारी कर छह सितंबर तक इसे पूरे जिले में लागू किया गया है। अनलॉक 3 में छह सितंबर तक प्रभावी इस गाइडलाइन के अनुपालन के लिए एसपी, डीडीसी, एडीएम, एसडीएम, एसडीपीओ व सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष समेत तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ की कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन व मास्क की अनिवार्यता के साथ दुकान व प्रतिष्ठान खोलने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा मंगलवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण इलाकों को छोड़कर जिला मुख्यालय, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों व नगर निकायों में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोलने के आदेश को छोड़कर बाकी सभी को यथावत रखा गया है। राजनीतिक, धार्मिक व अन्य किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थानों को भी छह सितंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय 50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे। बाजार में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी लेकिन शॉपिग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल व ढाबा आदि से सिर्फ होम डिलीवरी दी जाएगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक एवं निजी बसों का परिचालन बंद रहेगा। रेल, वायु, ऑटो रिक्शा व टैक्सी के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि निजी वाहनों के लिए इजाजत दी गई है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम व चिकित्सा से संबंधित संस्थानों को छूट दी गई है। वहीं शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिग आदि संस्थान बंद रहेंगे। वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि क‌र्फ्यू के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है। इसी तरह राजनीतिक, समाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा पार्क को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रखने के साथ-साथ बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
Posted By: Jagran
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